पी०एम० कुसुम सोलर पम्प योजना

पी०एम० कुसुम सोलर पम्प योजना टोकन बुकिंग से लेकर फाइनल पेमेन्ट तक सम्पूर्ण जानकारी

पी.एम. कुसुम सोलर पंप योजना के अंतर्गत   नए सोलर पंप के लिए आवेदन आज से शुरू

प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना का उद्देश्य सिंचाई उद्देश्यों के लिए किसानों के बीच सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सरकार सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में देश भर के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 54000 नए सौर पंपों की स्थापना भी शामिल है।

सोलर पम्प बुकिंग करने हेतु  निम्न चरणों का अनुपालक करें –

नोटः– आवेदन करने हेतु कृषक का कृषि विभाग में रजिस्टर्ड रजिस्टेशन संख्या‚ परिवार के ब्लड रिलेशन के सदस्य के नाम का मोबाइल नम्बर एवं टोकन बुकिंग हेतु टोकन की राशि रू० ५००० (पैसा आनलाइन भुगतान ए०टी०एम० कार्ड०‚ नेटबैंकिंग एवं फोनपे‚ गूगलपे के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है)।

चरण १ ः सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है एवं स्क्रीन के सबसे उपरी भाग के एडरेस बार में  agriculture.up.gov.in  टाइप् करके  कृषि विभाग की  वेबसाईट पर चले जाना है। 

चरण २ ः  कृषि विभाग की  वेबसाईट  खुलने के उपरान्त अनुदान पर सोलर पंप⁄कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग करें एवं टोकन जनरेट करें एवं रिपोर्ट देखें पर क्लिक करें

चरण ३ ः  वित्तीय वर्ष  2024 -25 सोलर पंप बुकिंग हेतु क्लिक करें वाली लाइन् पर क्किक करें उसके बाद एक नया स्क्रीन सामने प्र्रदर्षित हो जाएगा 

चरण ४ः  इस स्क्रीन पर साेलर पंप बुकिंग प्रक्रिया हेतु सामान्य निर्देश प्रदिर्शित हो जाएगा ।निर्देश को ध्यानपूर्वक पढें 

सोलर पंप हेतु सामान्य निर्देश

  1. योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वैबसाईट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
  2. अनुदान पर सोलर पम्प की आनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाईट www.agriculture.up.gov.in पर “अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक कर आनलाइन बुकिंग की जायेगी।
  3. कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक “पहले आओ-पहले पाओ” के सिद्धान्त पर की जायेगी। कृषकों को आनलाइन बुकिंग के साथ रू0 5000/- टोकन मनी के रूप में आनलाइन जमा करना होगा ।
  4. 2 एच0पी0 हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एच0पी0 हेतु 6 इंच तथा 7.5 एच0पी0 एवं 10 एच0पी0 हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा।
  5. 22 फीट तक 2 एच0पी0 सर्फेस, 50 फीट तक 2 एच0पी0 सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एच0पी0 सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एच0पी0 सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एच0पी0 तथा 10 एच0पी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प उपयुक्त होते हैं।
  6. पोर्टल पर जनपदवार 02 एच0पी0 एवं 03 एच0पी0 का लक्ष्य सम्मिलित रूप से प्रदर्शित होगा, कृषक अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पम्प का चयन कर आगे बढ़ सकते हैं।
  7. टोकन कनफर्म करने के 14 दिवस के अन्दर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का आनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा आनलाईन जमा करनी होगी अन्यथा कृषक का चयन स्वत: निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
  8. प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त उन कृषकों, जिनके ट्यूबवेल पर सोलर पम्प स्थापित किये जायेंगे, उन लाभार्थियों के ट्यूबवेल पर पूर्व से स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिये जायेंगे तथा जिन कृषकों के ट्यूबवेल पर सोलर पम्प की सुविधा दी जायेगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जायेगा।
  9. दोहित एवं अतिदोहित क्षेत्रों में नए सोलर पम्पों की स्थापना नहीं की जायेगी, किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग कर रहा है तो पूर्व से स्थापित डीजल पम्प सेटों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकता है, किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग नहीं कर रहा है तो उसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबन्ध सत्यापन के समय उपलब्ध कराने के पश्चात ही सोलर पम्प का लाभ दिया जायेगा अन्यथा टोकन मनी की धनराशि रू0 5000/- जब्त कर ली जायेगी।
  10. कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि(AIF) से नियमानुसार ब्याज में छूट अनुमन्य है।
  11. कृषक सोलर पम्प स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जायेगी।
  12. बुकिंग की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी एवं यदि किसी जनपद में किसी पम्प विशेष की मांग/बुकिंग कम होती है तो वह लक्ष्य अधिक मांग वाले जनपदों में स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे।

चरण ५ः सामान्य निर्देश को पढने के बाद आगे बढें बटन पर क्लिक करने पर एक नया  स्क्रीन सामने प्रदर्षित हो जाएगा जिसमें  कृषक को मोबाईल नम्बर डालना होगा या परिवार के ब्लड रिलेशन संबंध रखने वाले किसी भा सदस्य का मोबाइल नम्बर डाला जा सकता है। मोबाइल नम्बर डालने के पश्चात मोबाइल नम्बर पर ओ०टी०पी० प्राप्त होगा जिसे ओ०टी०पी० भरें आप्शन में भरने के पश्चात  ओ०टी०पी० वेरिफाई करें बटन पर क्लिक करके वेरिफाई कर लेना है। जिसके बाद नया स्क्रिन खुल कर आयेगा।

चरण ६ ः 

हमारे सामने जो स्क्रिन प्रदर्षित होगा उसमें  कृषक पंजीकरण संख्या डालने के बाद आगे बढें बटन पर  क्लिक करना होगा जिससे यदि आपका मोबाइल नम्बर पहले से रजिस्टर्ड नहीं होगा तब एक मैसेज देखने को मिलेगा कि आपका मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड नहीं है‚ तो इससे आपको परेशान होने की कोई बाात नहीं है। इसके बाद आपको स्क्रिन पर किसान का नाम पूरा पता मोबाइल नम्बर दिखने लगेगा इसके बाद आगे बढेंगे एवं जितने हार्स पावर का सोलर पंप बुकिंग करना है ए०सी० या डी०सी० जो भी लगवाना है उस पर क्लिक करने के बाद टोकन आगे बढना है एवं टोकन बुकिंग के भुगतान हेतु सब पैसा का पेमेंन्ट गेटवे खुल जाएगा जिसमें हमें कार्ड पेमेन्ट‚ इन्टरनेट बैकिंग एवं यू०पी०आइ० पेमेंन्ट के माध्यम से 5000 रू० का भुगतान करते ही आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा और आपको टोकन बुकिंग का रसीद प्रिंट करके अपने पास रख लेना है जिसमें आपका टोकन कितने नम्बर क्रमांक पर बुक हुआ है एवं टोकन नम्बर की जानकारी रहती है।

किसान भाईयों यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्सन में जरूर लिखें हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा । साथियों इस पोस्ट के माध्यम से हमारा यह प्रयास है कि हमारे किसान भाई आत्मनिर्भर बनें एवं डिजीटल दुनियां में आप सदैव पहले पायदान पर रहें है।

                  ःः  धन्यवाद  ःः

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